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खुशखबरी : युवा बेरोजगार स्वरोजगार योजना के जरिए शुरू कर सकते हैं अपना कारोबार, जानें पात्रता की शर्तें और प्रक्रिया

Gautam Buddh Nagar : उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र गौतमबुद्ध नगर ने जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को बड़ी जानकारी दी है। इन सबको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नवीन उद्योग, उद्यम स्थापित करने के लिए जनपद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna) संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 में पात्रता रखने वाले पुरुष, महिला उद्यमी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी आवेदक को आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई होती है, तो कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

ये हैं पात्रता की शर्तें
उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जनपद का कम से कम 3 वर्ष निवासी हो। उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए एवं हाई स्कूल पास हो। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न किया हो।

अंशदान देना होगा
आवेदन किसी सरकारी संस्था, बैंक का डिफॉल्टर न हो। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों अनु जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन के लिए अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5% होगी।

बैंक देंगे लोन
योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त किए जा सकते हैं। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने यह जानकारी दी।

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