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यूपी कैबिनेट ने गन्ने का एसएपी तय किया : चीनी मिलों को एक मुश्त करना होगा भुगतान, पढ़ें पूरा फैसला

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्र) द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का निर्धारण कर दिया है।

गन्ने की अगैती प्रजातियों के गत वर्ष के 350 रुपये प्रति कुन्तल के मूल्य को पेराई सत्र 2023-24 में बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, सामान्य प्रजातियों के लिए गत वर्ष के 340 रुपये प्रति कुन्तल के मूल्य को पेराई सत्र 2023-24 में बढ़ाकर 360 रुपये प्रति कुन्तल किया गया है। अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए गत वर्ष गन्ना मूल्य 335 रुपये प्रति कुन्तल था, जिसे पेराई सत्र 2023-24 में बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुन्तल किया गया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित किये गये राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) के अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कृषकों को एक मुश्त दिया जाए। पेराई सत्र 2023-24 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 45 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर अधिकतम 09 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित की जाए।

गन्ना कृषकों एवं सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को देय अंशदान की दर 5.50 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित की जाए एवं तद्नुसार उप्र गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक संशोधन कर दिये जाएं।

बताते चलें कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति गठित की गयी। समिति की संस्तुति, चीनी उद्योग की वर्तमान वित्तीय स्थिति, चीनी व अन्य सह-उत्पादों के बाजार मूल्य तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चीनी उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए लिए गये निर्णयों एवं गन्ना मूल्य का समय से भुगतान कराये जाने के दृष्टिगत कृषकों के हित में वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) निर्धारित करने के साथ-साथ अन्य के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया।

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