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DEORIA : बिना यूआईएन नंबर लाइसेंसी शस्त्र माना जाएगा अवैध, तुरंत स्थानीय थाने में जमा कराएं

-शस्त्र लाइसेंस का यूआईएन नंबर जनरेट नहीं तो थाने में जमा करें शस्त्र

-यूआईएन जनरेट हुए बिना शस्त्र रखना माना जायेगा अवैध

Deoria News : मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने बताया कि जिन शस्त्र लाइसेंस का यूआईएन नंबर जनरेट नहीं है, उन्हें समाप्त माना जायेगा तथा ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक अपना शस्त्र स्थानीय थाने में तत्काल जमा कर दें।

अवैध माना जाएगा

ऐसे अनुज्ञापियों को आयुध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर नए सिरे से आवेदन करने पर शस्त्र लाइसेंस दिये जाने का विचार किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र नये शस्त्र लाइसेंस के सादृश्य अवधारण किया जायेगा। यूआईएन जनरेट हुए बिना शस्त्र रखना अवैध माना जायेगा और शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।   

15 दिन में जमा करें

मुख्य राजस्व अधिकारी ने अवगत कराया कि ऐसे शस्त्र लाइसेंसी कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग पटल पर 15 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि शासन से दिये गये निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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