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DEORIA BREAKING : ट्रैक्टर के मालिक किसान राशन कार्ड के लिए अपात्र, प्रशासन ने जारी की पात्रता की शर्तें, जानें

उचित दर दुकान पर अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की नवीनतम सूची का करना होगा चस्पा

अपात्रों की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश

Deoria News : जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों के सत्यापन के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

ये सभी कार्मिक उचित दर दुकान से संबन्धित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की नवीनतम सूची का प्रिन्ट निकालकर उचित दर दुकान पर रखेंगे तथा जांच के लिए उपस्थित अधिकारी का सहयोग करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का अपनी दुकान पर चस्पा करेंगे।

डीएसओ ने बताया कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में समस्त आयकर दाता सहित ऐसे परिवार भी आएंगे –

  • जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा
  • ट्रैक्टर अथवा
  • हारवेस्टर अथवा
  • वातानुकूलित यंत्र (एसी) अथवा
  • 5 केवीए अथवा उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो।
  • ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।  
  • शहरी क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्गमीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या
  • उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा
  • 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया या
  • आवासीय फ्लैट हो।
  • ऐसा परिवार, जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या
  • अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या
  • उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
  • ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक (ग्रामीण क्षेत्र) हो।
  • शहरी क्षेत्र में 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो।
  • ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स, शस्त्र हो।

सूची उपलब्ध कराएंगे

इस क्राइटेरिया के आधार पर ग्राम सभा में यदि कोई अपात्र कार्डधारक है, तो उसकी सूची भी संबन्धित जांच अधिकारी या क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

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