-ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
-गौशाला के रखरखाव में लापरवाही पर डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई
Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) के निर्देश पर विकास खण्ड सलेमपुर के ग्राम महुई पांडेय, कोला स्थित गौशाला के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
समय से उपस्थित नहीं था
गत 2 अगस्त को एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला ने इस गौशाला का निरीक्षण किया था, जिसमें परिसर का दरवाजा बंद मिला और केयर टेकर मौके पर मौजूद नहीं था। 5 अगस्त को फिर उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी ने गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें कई विसंगतियां सामने आई थीं। परिसर में साफ-सफाई पर्याप्त नहीं मिली थी और केयर टेकर भी समय से उपस्थित नहीं था।
सदस्य नामित किया गया है
जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर पशुओं के देखरेख एवं सुरक्षा के लिए पशु रक्षक, श्रमिक की व्यवस्था कराना ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग का दायित्व है। साथ ही अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबंधन के अनुश्रवण प्रशासकीय व्यवस्था में ग्राम प्रधान को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।
अधिकृत किया गया है
इन्हें संरक्षित गोवंश को चारा-दाना, पीने का पानी की व्यवस्था करने आदि की जिम्मेदारी के लिए अधिकृत किया गया है। इस ग्राम पंचायत में पशुओं की देखभाल करने के लिए केयर टेकर की व्यवस्था कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी थी, परंतु, ग्राम प्रधान व सचिव ने केयर टेकर की नियमित व्यवस्था नहीं कराई है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीन कुमार को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।