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New GST Rates : आज से और महंगा हुआ मुंह का निवाला, आटा-चावल और दूध-दही तक पर लगेगा GST

GST RATE

New Delhi : पैकेटबंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ गए हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि, ‘‘जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है। हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए।’’ दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है।

जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे
मंत्रालय ने कहा है कि, ‘‘18 जुलाई, 2022 से प्रावधान में लागू हो गया है और पहले से पैक तथा लेबल वाले उत्पादों की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा।’’ उदाहरण के लिए, चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले 5 प्रतिशत जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। अब 18 जुलाई से जो भी सामान पैकेटबंद है और जिस पर लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा।

5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा
इसके अलावा दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुएं यदि पहले से पैक और लेबल वाली होंगी, तो इन पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। ‘एफएक्यू’ में कहा गया कि 5 प्रतिशत जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा, जिनका वजन 25 किलोग्राम या इससे कम है। हालांकि, खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

सरकार ने अधिसूचित किया था
पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पैकेटबंद तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था।

इन पर जीएसटी नहीं लगेगा
इसमें कहा गया है, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटे के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम-लीटर से अधिक है, वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए इन पर जीएसटी नहीं लगेगा।’’

जीएसटी के दायरे से बाहर होगा
इसमें उदाहरण देते हुए कहा गया है कि खुदरा बिक्री के लिए पैकेटबंद आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आूपर्ति पर जीएसटी लगेगा। हालांकि, इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा।

मुद्रास्फीति आज से ही बढ़ जाएगी
यह भी बताया गया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा, जिसमें कई खुदरा पैक होंगे। मसलन 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस कर से चावल और अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित मुद्रास्फीति आज से ही बढ़ जाएगी।

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