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बड़ी खबर : यूपी में बुधवार से शुरू होगा मेगा राशन वितरण अभियान, योगी सरकार ने तैयारी पूरी की, जानें किसे कितना राशन मिलेगा

Uttar Pradesh : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर जुलाई – नवम्बर, 2021 के लिए 5 किग्रा प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण बुधवार, 3 नवंबर से किया जाएगा। इसके तहत 5 किग्रा गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वितरण होगा।

इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों को अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के तीन महीनों के लिए 1 किग्रा प्रतिमाह प्रति कार्ड की दर से स्वीकृत कुल 3 किग्रा चीनी प्रति कार्डधारक एक साथ नवम्बर, 2021 में मिलेगी। इस सम्बन्ध में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी देते हुए अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया, पीएमजीकेएवाई योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण कल 3 नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ होकर 15 नवम्बर, 2021 तक सम्पन्न होगा।

दीपावली की वजह से पहले शुरू होगा

उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए 5 नवम्बर के स्थान पर 3 नवम्बर, 2021 से वितरण कराया जायेगा। इस बार खाद्यान्न के साथ-साथ अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का भी वितरण 3 नवम्बर से होगा। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।

इतनी मात्रा वितरित होगी

अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुमन्य कुल 3 किलोग्राम चीनी का वितरण 3 नवम्बर, 2021 से 15 नवम्बर, 2021 के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा। वितरण की अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा गेहूं प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।

15 नवंबर तक होगा वितरण

उन्होंने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2021 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका, परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा।

डाटाबेस में फीड करेंगे

पूर्ति निरीक्षक इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराएंगे। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के लिए किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

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