Deoria News : 25 मार्च को रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनौली स्थित एमएमटी मार्का ईंट भट्ठे पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मोहित राम यादव पुत्र पप्पू यादव, निवासी ग्राम लखन, थाना कसडौल, जिला बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) की तहरीर पर चार नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया।
आरोपी भट्ठा मालिक मुक्तिनाथ त्रिपाठी, अजीत त्रिपाठी, संजू, मुस्तफा और तीन-चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 304, 323, 504 व 506 बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14 के तहत रामपुर कारखाना थाना में शनिवार देर रात्रि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
14 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त
श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में श्रम विभाग ने एमएमटी मार्का ईंट भट्ठा स्थल की जांच की। मौके पर कुल 83 श्रमिक नियोजित पाए गए, जिनमें 14 बाल श्रमिक (10 फीमेल, 4 मेल) मिले।
बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत भट्ठे पर कार्यरत 14 बाल/ किशोर श्रमिकों को मौके से उप जिलाधिकारी सदर, सीओ नगर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की उपस्थिति में अवमुक्त कराकर चाइल्ड लाइन, वन स्टॉप सेंटर के साथ महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के नियंत्रणाधीन जिला अस्पताल में आयु परीक्षण कराकर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द कर दिया गया है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि उक्त ईंट भट्ठे पर विभिन्न श्रम नियमों का उल्लंघन होता हुआ भी पाया गया। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 तथा उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक अधिनियम 1975, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 सहित विभिन्न अधिनियमों का सम्यक अनुपालन होता नहीं पाया गया।
इन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के उल्लंघन पर भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।