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मतदान से पहले देवरिया में अधिकारियों की मैराथन बैठक : डीएम ने अराजक तत्वों को दी चेतावनी, पर्यवेक्षक ने सुरक्षाकर्मियों…

Deoria News : नगरीय निकाय चुनाव-2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रमाकांत पांडेय, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बीते दिन पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में पुलिस एवं अर्ध-सैनिक बलों की ब्रीफिंग कर चुनाव के दौरान आने वाली विभिन्न आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जिससे शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान सकुशल संपन्न कराया जा सके।

प्रेक्षक रमाकांत पांडेय ने कहा कि निर्वाचन के दौरान नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना प्राथमिक दायित्व है। मतदान कार्मिकों को प्रत्येक दशा में तटस्थता बनाए रखनी है। नगरीय निकाय मतदाता सूची में जिनका नाम है, वही वोटर माने जाएंगे। उन्होने सुरक्षा कर्मियों को पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में कार्य करने का निर्देश दिया। ऑब्जर्वर ने कहा कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, झंडा, बैनर, पोस्टर इत्यादि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान के पश्चात मतपेटियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में जमा कराना, पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ सुरक्षाकर्मियों का भी प्राथमिक दायित्व है।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 48 घंटे पूर्व मंगलवार शाम से ‘साइलेंस आवर’ प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार कोई भी प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकेगा। मतदान के 48 घंटे पूर्व शराब के समस्त दुकाने बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो मंगलवार शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घंटे पूर्व बाहरी मतदाताओं को क्षेत्र से बाहर जाने का निर्देश है। मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता की उंगली पर अनिवार्य रूप से स्याही लगाई जाए। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाएगा। मतदान के दौरान अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि प्रत्येक चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, चुनाव ड्यूटी को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मतदान केंद्र के अंदर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भली-भांति तलाशी ली जाए। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/ मोबाइल मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं एवं यथा स्थान बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतदान के 48 घण्टे पूर्व बार्डर सील कर दिए जाएंगे। प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन की जांच की जाएगी।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय, एएसपी डॉ राजेश सोनकर, सहायक कमांडेंट एसएसबी राजन अस्था सहित समस्त क्षेत्राधिकारी गण, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारी/ कर्मचारी गण उपस्थित थे।

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