Deoria News : जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आगामी गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन के संबन्ध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।
15 अक्टूबर निर्धारित है
जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिए गए है। इसका पब्लिक नोटिस भी जारी हो चुका है। नोटिस को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रथम पुनर्प्रकाशन की तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित है।
23 नवंबर को किया जाएगा
नोटिस को विभिन्न समाचार पत्रों में द्वितीय पुनर्प्रकाशन की तिथि 25 अक्टूबर तथा आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रोरल रोल्स के ड्राफ्ट के प्रकाशन को तैयार करने की अवधि 19 नवंबर तक रहेगी। इलेक्ट्रोरल रोल्स के ड्राफ्ट का प्रकाशन 23 नवंबर को किया जाएगा।
अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा
शिकायत व आपत्ति दर्ज करने की तिथि 23 नवंबर से 09 दिसंबर तक होगी। शिकायतें एवं आपत्ति को निस्तारित करने की तिथि 25 दिसंबर है। इलेक्ट्रोरल रोल्स का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए गोरखपुर- फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडलायुक्त कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं रखता हो
निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को आवेदक की साधारण निवासी अवस्था के सत्यापन के निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए फार्म-18 में आवेदन करना होता है। इसलिए यह सत्यापित करना भी जरूरी है कि आवेदक अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं रखता हो।
संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा
स्पष्टीकरण तीन वर्ष की अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण से पहले स्नातक होना चाहिए की गणना 01 नवंबर 2022 से की जाएगी, जिसमें अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा घोषित और प्रकाशित किया गया था न कि दीक्षान्त समारोह की तारीख से। आवेदक को ऐसी शैक्षिक योग्यता रखने का दस्तावेजी प्रमाण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।
प्रमाण समझा जाना चाहिए
संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दस्तावेजी प्रमाण का ऐसा सत्यापन करना चाहिए, जो वह आवश्यक समझे। राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित अपेक्षित शैक्षिक योग्यता की डिग्री या मार्कशीट उस शैक्षिक योग्यता को रखने का पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण समझा जाना चाहिए। पात्र व्यक्तियों को अपने नामों के नामांकन के लिए संबंधित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ निर्धारित फार्म-18 में आवेदन करना चाहिए।
ये रहे शामिल
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सदर सौरभ सिंह, एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम संजीव कुमार, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम अरुण कुमार, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शाही, मीडिया प्रभारी अंबिकेश पांडेय, रालोद के विपिन श्रीवास्तव, बसपा के अशोक कुशवाहा, सपा के अशोक कुमार यादव, भाकपा के आनंद प्रकाश सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।