`-जिलाधिकारी ने की विशेष वरासत अभियान की समीक्षा
-निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान में तेजी लाने का दिया निर्देश
-20 जून तक चलेगा वरासत दर्ज करने का विशेष अभियान
Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से जनपद में चल रहे वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान की समीक्षा की और इसकी प्रभाविता बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्विवादित वरासत दर्ज करना शासन की प्राथमिकता का विषय है। इसमें किसी भी तरह की कोताही क्षम्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए लेखपालों द्वारा किये जा रहे वरासत दर्ज करने के कार्य का निरंतर पर्यवेक्षण करें। जिन ग्राम पंचायतों में वरासत दर्ज करने के प्रकरण अधिक संख्या में लंबे समय से लंबित हों, उन्हें चिन्हित करते हुए विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई करें। डीएम ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में निर्विवादित वरासत दर्ज करने के संबंध में जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।
किसानों से की अपील
जिलाधिकारी ने समस्त कृषकों, काश्तकारों व भूस्वामियों से अनुरोध किया है कि वे विशेष अभियान के अंतर्गत अपनी निर्विवादित वरासत लेखपाल से मिलकर दर्ज करा लें। यदि निर्विवादित वरासत दर्ज करने में किसी भी स्तर पर समस्या आ रही हो तो वे संबंधित तहसील के एसडीएम से अथवा स्वयं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण कर वरासत दर्ज कराया जाएगा।
कार्रवाई की जाएगी
डीएम ने कहा कि 20 जून तक सभी लेखपालों को प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में निर्विवादित वरासत का एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। इसके पश्चात यदि उनके संज्ञान में निर्विवादित वरासत का एक भी लंबित प्रकरण आया तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
ये अफसर रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद, एसडीएम-ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुँजन द्विवेदी, एसडीएम सौरभ सिंह, एसडीएम संजीव उपाध्याय, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम अरुण कुमार सहित राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
सीआरओ ने किया वरासत कार्य का सत्यापन
जिलाधिकारी के निर्देश के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने सदर तहसील के ग्राम सेखोउना में वरासत अभियान का सत्यापन किया गया। सीआरओ ने मौके पर मौजूद लेखपाल को प्राथमिकता के आधार पर निर्विवादित वरासत दर्ज करने का निर्देश दिया।