खबरेंदेवरिया

प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व 25 प्रतिशत सीटों पर अगले हफ्ते से आवेदन शुरू : जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी तिथियां

Deoria News : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया हरिश्चन्द्र नाथ (BSA Deoria Harishchandra Nath) ने बताया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उप्र के निर्देश के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सम्बन्ध में कार्य एवं तिथियों का निर्धारण किया गया है।

-प्रथम चरण में आवेदन करने की तिथि 6 फरवरी से 28 फरवरी
-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 1 मार्च से 10 मार्च
-लॉटरी निकलने की तिथि 12 मार्च
-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 04 अप्रैल निर्धारित है।

-द्वितीय चरण में आवेदन करने की तिथि 14 मार्च से 06 अप्रैल
-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 7 अप्रैल से 17 अप्रैल
-लॉटरी निकलने की तिथि 19 अप्रैल
-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित है।

-तृतीय चरण में आवेदन करने की तिथि 20 अप्रैल से 12 मई
-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 13 मई से 23 जून
-लॉटरी निकलने की तिथि 25 जून
-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 05 जुलाई निर्धारित है।

प्रवेश के लिए शर्तों के विवरण में उन्होंने बताया है कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता / अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निःशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बीपीएल वर्ग के बच्चे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 01 प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पास बुक आदि में से कोई एक होना चाहिये। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से 01 किलोमीटर (सम्बन्धित वार्ड / ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिये। शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 01 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। शासनादेश के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देश के क्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

Related posts

BREAKING : देवरिया और कुशीनगर समेत 41 जिलों के साढ़े चार लाख किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा, योगी सरकार ने मंजूरी दी

Sunil Kumar Rai

एक्शन : खाद्य विभाग की छापेमारी में खराब मिला सैकड़ों किलो रसगुल्ला, इस फेमस ब्रांड की मिठाई पर उठे सवाल

Satyendra Kr Vishwakarma

यूपी के स्वच्छ विरासत अभियान को मिला खास सम्मान : प्रदेश के 75 ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर चला था अभियान

Sunil Kumar Rai

एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे अध्यक्ष और सदस्य पद के मतपत्र : 585 बूथों के लिए आवंटित हुईं…

Sunil Kumar Rai

सीडीओ का आदेश : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी ही करें प्रतिभाग, प्रतिनिधि भेजने पर होगा एक्शन

Sunil Kumar Rai

BIG NEWS : घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ीं, अब इतने में मिलेगा सिलेंडर

Sunil Kumar Rai
error: Content is protected !!