-भाटपाररानी में तैनात विपणन निरीक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
-स्टॉक मिलान में गोदाम में कुल 7374 बोरी गेहूं, 2847 बोरी चावल व 22 लीटर खाद्य तेल कम मिले
Deoria News : जिला खाद्य विपणन अधिकारी भीमाचंद गौतम की तहरीर पर भाटपाररानी में तैनात विपणन निरीक्षक राहुल कुमार सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 409 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा 13 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
अपनी तहरीर में जिला खाद्य विपणन अधिकारी भीमाचंद गौतम ने बताया कि दिनांक 28 जुलाई 2022 को संयुक्त आयुक्त (खाद्य) गोरखपुर मंडल, उप जिलाधिकारी भाटपाररानी, जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया व जिला खाद्य विपणन अधिकारी देवरिया ने भाटपाररानी स्थित विपणन शाखा गोदाम का औचक निरीक्षण किया था।
जांच समिति का गठन किया
निरीक्षण में गोदाम में भंडारित खाद्यान्न के स्टॉक में कई कमियां परिलक्षित हुईं। इस पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने एसडीएम भाटपाररानी अरुण कुमार की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया।
इतना कम मिला स्टॉक
जांच समिति ने भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर में अंकित गेहूं की 10,111 बोरी के सापेक्ष 2737 बोरी गेहूं, 6065 बोरी चावल के सापेक्ष 3218 बोरी चावल तथा 123 गत्ते खाद्य तेल के सापेक्ष 121 गत्ते ही मिला। इस प्रकार गोदाम में कुल 7374 बोरी गेहूं, 2847 बोरी चावल व 22 लीटर खाद्य तेल कम प्राप्त हुए।
मामला दर्ज हुआ
ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया शासकीय धन का गबन हुआ है, जिसके लिए विपणन निरीक्षक भाटपाररानी राहुल कुमार सिंह को जिम्मेदार माना गया है और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
गबन की पुष्टि हुई है
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाटपाररानी स्थित विपणन गोदाम की जांच हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया गबन की पुष्टि की है। शासन की भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विपणन निरीक्षक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।