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सख्ती : नकलविहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, धारा 144 रहेगी प्रभावी, जानें सभी पाबंदियां

Deoria News : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सम्बद्ध प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रेगुलर प्रशिक्षार्थियों की प्रयोगात्मक विषयों की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, अगस्त-2022 (ANNUAL SYSTEM/DUAL SYSTEM OF TRAINNING) की परीक्षायें राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (स्वकेन्द्र) में 4 अगस्त तक करायी जाएंगी।

इस परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने का निर्देश अपर मुख्य सचिव शासन से दिया गया है।

धारा 144 लागू रहेगी

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में धारा-144 15 अगस्त तक के लिये लागू किया गया है। इस परीक्षा के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। इसके अन्तर्गत परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 गज की परिधि में 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।

ये गाइडलाइंस प्रभावी रहेंगे

परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जायेगा। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी की दुकानों, साइबर कैफे तथा पीसीओ आदि 2 घण्टा पहले खोलने से प्रतिबन्धित किया गया है।

दण्डनीय अपराध होगा

इसके अतिरिक्त 17 जून को धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा एवं आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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