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BIG NEWS : पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, देवरिया की अदालत ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला

Deoria News : देवरिया की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने यह फैसला मृतका की जेठानी की गवाही पर दिया है। मृतक की मां ने साल 2018 में अपने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

भलुआनी थाना क्षेत्र के सिराजुल पुत्र हफीज की शादी गोरखपुर निवासी सलमा खातून की पुत्री अजीमुल्ला से हुई थी। सिराजुल अक्सर अपनी पत्नी सलमा को मारता-पीटता था। रोज-रोज की मारपीट से तंग आकर सलमा मायके में रहने लगी।

चाकू से हमला कर हत्या की
सिराजुल 21 अक्तूबर, 2018 को अपने ससुराल पहुंचा। वह सलमा को अपने साथ घर ले आया। उसने सलमा को यकीन दिलाया कि वह सुधर गया है। अब मारपीट नहीं करेगा। घर पहुंचते ही दोनों में मारपीट हो गई। अगले दिन जब सलमा अपने घर जाने लगी, तो सिराहुल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में उसकी मौत हो गई।

दोषी पाया गया
सरकारी अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी आरोपी की साली खुशबू निशा की गवाही पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सिराजुल को हत्या और आर्म्स एक्ट का दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में आर्म्स एक्ट में 1 साल और उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह अन्य अपराधियों के लिए सबक होगा।

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