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डीएम का सख्त आदेश : देवरिया में नहीं होगी अवैध शराब की बिक्री और तस्करी, टीमें गठित हुईं, शहर से गांव तक होगी चेकिंग

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh DM Deoria) ने जनपद में दशहरा एवं दीपावली त्योहार के समय मदिरा की मांग में वृद्धि होने से मदिरा की तस्करी व अवैध, मिलावटी और नकली क्यूआर कोड ढक्कन एवं रैपर युक्त तैयार नकली मदिरा की बिक्री रोकने के लिए सख्त आदेश दिए हैं।

उन्होंने जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीम गठित करते हुये जनपद में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर मदिरा की तस्करी की रोकथाम करने को कहा है। गठित टीम को आबकारी दुकानों के गहन निरीक्षण किए जाने के लिए निर्देशित किया है।

इन्हें जिम्मेदारी मिली

जिलाधिकारी ने तहसीलवार संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी नामित किया है। उन्होंने इस टीम में नामित आबकारी विभाग के अधिकारी के विवरण में बताया है कि तहसील सदर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 देवरिया अमरेन्द्र कुमार सिंह, सलेमपुर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 देवरिया मनीष कुमार सिंह, भाटपाररानी के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 देवरिया श्याम नारायन, बरहज के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 देवरिया पंकज विवेक तथा रुद्रपुर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 देवरिया कुलदीप सिंह को नामित किया गया है।

सघन चेकिंग करेंगी टीमें

जिलाधिकारी ने संयुक्त टीमों को निर्देशित किया है कि तहसीलवार उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूर्व चिन्हित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सम्पादित करने के साथ-साथ सन्निकट स्थापित ईट-भट्ठों व ढाबा तथा किराना की दुकानों पर गहन चेकिंग कार्य भी सम्पादित करेंगे। इसके अतिरिक्त उल्लिखित टीमों द्वारा जनपद में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई, चेकिंग कार्य सम्पादित किया जायेगा।

एफआईआर दर्ज की जाए

संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग करायी जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर स्थित ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं, की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाए। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों, अड्डों पर छापेमारी की कार्रवाई अवश्य की जाये। पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आईपीसी की सुसंगत धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की जाए।

सम्भावना अधिक होती है

उन्होंने कहा कि आबकारी दुकानों एवं चौक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकानों पर स्थित स्टॉक के बार कोड व क्यूआर कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जांच की जाय। इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो सेक्टर, क्षेत्र में सबसे दूरस्थ, जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गयी हों, उन दुकानों पर अवैध तथा मिलावटी शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है।

प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएं

इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा रेण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुये मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएं। दुकानों पर लगे हुये सीसीटीबी कैमरा के सुचारु रूप से निरन्तर क्रियाशील होने की स्थिति सुनिश्चित की जाए। अवैध मंदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गये हैं। ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाए। अन्य प्रान्तों की सीमा से लगे जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए जिससे कि किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाए।

आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए

जनपद के अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आबकारी फुटकर एवं थोक विक्रय अनुज्ञापनों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये संरक्षित मदिरा के स्टॉक के बार कोड व क्यू आर कोड की सतर्कता पूर्वक सूक्ष्मता से जाँच की जायेगी। जनपद के असेवित क्षेत्रों, जहाँ पर अवैध शराब के कारोबार की संभावना है, की सतत् निगरानी की जायेगी। मिथाइल अल्कोहल के संदर्भ में आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जनपद स्थित आबकारी दुकानों से मदिरा की गोपनीय खरीदारी कराते हुये निर्धारित मूल्य पर मदिरा बिक्री सुनिश्चित की जाए।

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