राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: S.I.R प्रक्रिया में BLO का बोझ कम करने के लिए राज्यों को निर्देश

SIR प्रक्रिया के कारण बूथ लेवल अधिकारियों BLO पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है।

12 राज्यों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण S.I.R की प्रक्रिया के चलते बूथ स्तर अधिकारियों BLO पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है। इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि बीएलओ का कार्यभार कम करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करनी चाहिए ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों ने चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआईआर प्रक्रिया में ड्यूटी से छूट के लिए उचित और स्पष्ट कारण प्रस्तुत किए हैं, उनके आवेदनों पर राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकारी विचार करें। स्थिति के अनुसार उनकी जगह उपयुक्त अन्य कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। सीजेआई ने remark किया, “यदि आवश्यकता है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस कार्य के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध कराए।”

यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसे अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने दायर किया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि अत्यधिक कार्यभार के कारण बीएलओ अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पा रहे, फिर भी चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 32 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर रहा है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यों के लिए ये महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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