खबरेंदेवरिया

देवरिया में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू : प्रशासन ने इन वजहों से लिया फैसला, पढ़ें सभी प्रतिबंध

Deoria News : सुरक्षा कारणों से देवरिया में सेक्शन-144 को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं, महाशिवरात्रि तथा होली व अन्य त्योहारों के कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों के धरना प्रदर्शन किये जाने तथा साथ ही आगामी नगर पालिका / नगर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश को विखण्डित करते हुए 16 फरवरी से 15 अप्रैल 2023 तक (दो माह ) के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अर्न्तगत उपरोक्त निर्देशों सहित आदेश जारी किया जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया है कि यह आदेश तुरन्त जारी किया जाना आवश्यक है तथा जिनके ऊपर लागू होगा, उन्हें तत्काल सूचित करने अथवा सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से निर्धारित प्रतिबंधों के साथ जारी किया जा रहा है।

इसके मुताबिक
-जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेगी ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो।
-जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
-कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा।
-कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा।

-जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेगा न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
-कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने वृद्ध दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा।
-परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाय तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दण्डित करने की कार्रवाई की जाएगी।
-कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा।
-कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से न तो प्रसारित करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
-जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार का एसएमएस/ एमएमएस / वॉट्सएप मैसेज / ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
-जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत / महापंचायत बुलायेगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा।
-जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के आसपास किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित जानवर के साथ संचरण नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
-कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो।
-परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।

-परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
-परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाए।
-परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्र से 01 किमी की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

Related posts

कंबल वितरित कर मनाया सांसद रविंद्र कुशवाहा का जन्मदिन : विधायक सभाकुंवर कुशवाहा सहित समर्थकों ने दी शुभकामनाएं

Rajeev Singh

देवरिया के डेढ़ दर्जन पौराणिक स्थलों और मंदिरों का होगा कालाकल्प : जनपद में बढ़ेगा रोजगार, डीएम ने बनाया ये प्लान

Sunil Kumar Rai

देवरिया के 256 गांवों में पाइप लाइन से घरों में पहुंचा पानी : डीएम ने मार्च तक की दी डेडलाइन, क्या हर घर को मिल पाएगा जल !

Rajeev Singh

एनकाउंटर में ढेर हुआ अतीक अहमद का बेटा असद : एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने दी ये बड़ी जानकारी

Sunil Kumar Rai

जिम्मेदारी : पंचशील ग्रीन्स 2 पहुंचे एमएलए तेजपाल नागर को निवासियों ने गिनाईं समस्याएं, विधायक बोले- हर दुख-सुख में साथ हूं

Abhishek Kumar Rai

एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े : सपा और कांग्रेस ने ली सरकार की चुटकी, जानें नई कीमतें

Swapnil Yadav
error: Content is protected !!