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सरकारी अस्पताल में प्रसव में हो परेशानी तो इन नंबरों पर करें शिकायत : देवरिया प्रशासन तुरंत लेगा एक्शन, डीएम ने की ये अपील

Deoria News : जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया है कि सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव कराये जाने पर लभार्थियों को समस्त जाच एवं दवा निःशुल्क और निःशुल्क अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा, एम्बुलेन्स 102 से प्रसव, प्रसव उपरान्त 02 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा, सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव उपरान्त 48 घन्टे तक महिला निःशुल्क भोजन की सुविधा, प्रसव के उपरान्त ग्रामीण गर्भवती महिला के खाते में 1400 एंव शहरी गर्भवती महिला को 1000 की धनराशि महिला के खाते में प्राप्त कराया जाता है तथा सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव उपरान्त जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाता है।

जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (पीएमएमवीवाई) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य परिवार नियोजन अभिनवीकरण सेवा एजेन्सी (सिफ्सा) के माध्यम से वर्ष 2017 से किया जा रहा है। इस योजना की नई व्यवस्था के अर्न्तगत प्रथम बार गर्भवती एवं धात्री महिला एवं द्वितीय बार गर्भवती महिला के शिशु (बालिका) हेतु कमशः धनराशि 5000/- एवं धनराशि 6000/- देय होगी।

डीएम ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजना का संचालन 01 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के अर्न्तगत उपयोजना सामर्थ्य के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अर्न्तगत आंशिक बदलाव भी किया गया है। लाभार्थियों के प्रपत्रों का अंकन नये पोर्टल पर यूआरएल https://pmmvy.nic.in पर किया जायेगा। पूर्व में लाभार्थियों को धनराशि 5000 / – का भुगतान 03 किश्तों में देय था जो शर्तों के अधीन अब केवल 02 किश्तों में (प्रथम किश्त रु० 3000/- एवं द्वितीय किश्त रु0 2000/-) कुल धनराशि रु0 5000/- देय होगी। भारत सरकार के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि पीएमएमवीवाई 2.0 योजना सामर्थ्य योजना का एक भाग है जिसके माध्यम से पीएमएमडीवाई 2.0 के पात्र लाभार्थियों के प्रपत्र / सूचना को पीएमएमबीवाई पोर्टल एवं मोबाइल अप्लिकेशन के द्वारा भरा जा सकता है।

नई व्यवस्था के अर्न्तगत द्वितीय शिशु (बालिका) हेतु एक मुश्त में धनराशि 6000 /- शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ हेतु पंजीकरण किया जा सकता है। इसके लिये आशा को मानदेय प्रति लाभार्थी भुगतान धनराशि 250/- (प्रथम किश्त धनराशि रू0 150/- एवं द्वितीय किश्त धनराशि 100/-) तथा द्वितीय शिशु (बालिका) धनराशि 250/- की व्यवस्था की गयी है जिसका भुगतान पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में लाभार्थी का पात्रता मानदंड के विवरण में बताया है कि महिलाएं जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं, महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं, श्रम कार्ड धारक महिलाएं, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता / आशा कार्यकत्री, बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला, जो महिलायें आंशिक रूप से (40% ) या पुर्ण रूप से विकलांग हैं ( दिव्यांग जन ), अनुसूचित जाति महिला, एसटी महिला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिला लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ से आच्छादित किया जाता है।

समाधान नंबर पर करें शिकायत
जिलाधिकारी ने बताया कि संस्थागत प्रसव सुविधा से युक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो कलेक्ट्रेट में स्थापित समाधान नंबर 05568-222261 तथा 05568-225351 पर सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे के मध्य संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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