Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय ने महेन्द्र प्रसाद गौड़ ग्राम विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 8 लाभार्थियों को अपात्र करके रिमाण्ड कराने पर उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने बताया है कि सभी लाभार्थियों की पात्रता की जांच पुष्पा देवी, सहायक विकास अधिकारी ने की है। जांच अधिकारी ने अपनी आख्या से अवगत कराया गया कि पूनम पत्नी शिवपूजन के पास कच्ची दीवार पर कटरैन है। रीता देवी पत्नी शेषनाथ विश्वकर्मा के पास कच्ची दीवार पर कटरैन है। लक्ष्मीना देवी पत्नी विनोद के पास कच्ची दीवाल पर कटरैन है।
शहोदरा देवी पत्नी महेश के पास कच्ची दीवार पर कटरैन है। सुधा देवी पत्नी गिट्टू लाल के पास कच्ची दीवार पर कटरैन है। संगीता देवी पत्नी रामभजन के पास कच्ची दीवार पर टीनसेड है। विनोद यादव पुत्र चन्द्रशेखर के पास पक्की दीवार पर कटरैन व एक कमरा है। किरन देवी पत्नी दिनेश के पास पक्की दीवार पर कटरैन व दो कमरा है।
इस संदर्भ में ग्राम सचिव गौरी बुजुर्ग महेन्द्र प्रसाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जो संतोषजनक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ये लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं, इनको महेन्द्र प्रसाद गौड़ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिमाण्ड कर दिया गया है। इस प्रकार पात्र लाभार्थियों को अपात्र कर रिमाण्ड कराने के दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया गया है।