खबरेंदेवरिया

Deoria News : पंचायत प्रतिनिधियों की मौत पर आश्रितों को मिलेगी आर्थिक सहायता, जानें प्रक्रिया और पदवार राशि

-पंचायत कल्याण कोष से मिलेगी कार्यकाल के दौरान मृत्यु की दशा में पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

-16 दिसंबर 2021 के उपरांत जिन पंचायत प्रतिनिधियों का हुआ है निधन, उनके आश्रित करें आवेदन

Deoria News : जिला पंचायती राज अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है।

इतनी राशि मिलेगी

मृत्यु की दशा में पंचायत कल्याण कोष से आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि के विवरण में उन्होंने बताया कि –

-ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्रितों को 10 लाख

-सदस्य जिला पंचायत के आश्रितों को 5 लाख

-सदस्य क्षेत्र पंचायत के आश्रितों को 3 लाख तथा

-सदस्य ग्राम पंचायत के आश्रितों को 2 लाख की धनराशि दी जाएगी।

सर्टिफिकेट देना होगा

उन्होंने बताया है कि आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख के रूप में पंचनामा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जारी प्रमाण-पत्र और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव से प्रमाण-पत्र, क्षेत्र प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

फ्रीज किया जाता है

पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने के लिए http://prdfinance.up.gov.in/ पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रीज किया जाता है।

राज्य स्तर पर अग्रसारित करते हैं

आवेदक के आवेदन पत्र फ्रीज किये जाने के उपरान्त समस्त विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जाता है, जिसका जिला पंचायती राज अधिकारी परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित राज्य स्तर पर अग्रसारित करते हैं। राज्य स्तर पर निदेशक पंचायतीराज उस आसारित आवेदन के वर्णित बैंक खाते में निर्धारित धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से हस्तान्तरित करते हैं।        

अपलोड करने होंगे दस्तावेज

उन्होंने बताया है कि ऐसे पंचायत प्रतिनिधि, जिनकी मृत्यु 16 दिसंबर 2021 के उपरान्त हुई है, उनके आश्रित अपना आवेदन संगत अभिलेखों सहित पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट http://prdfinance.up.gov.in/ पर अपलोड कर पंचायत कल्याण कोष से शीघ्र सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Related posts

सीएम योगी ने नव निर्वाचित महापौर को दिया विकास का मंत्र : ‘कुछ अच्छा’ और ‘कुछ नया’ करने की जताई उम्मीद

Sunil Kumar Rai

आम आदमी की संतुष्टि होगी अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Abhishek Kumar Rai

दशहरा मेले में दर्दनाक हादसा : देवरिया में भीड़ में घुसे बेकाबू ट्रक ने दो बहनों को रौंदा, दर्जनों घायल

Abhishek Kumar Rai

बड़ी खबर : सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों लोगों को दी सौगात, पिछली सरकारों से पूछे सवाल

Sunil Kumar Rai

सुविधा : गोरखपुर में मिलेगी पेट-सीटी स्कैन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, सीएम योगी ने सेंटर का किया उद्घाटन, जानें क्या कहा

Harindra Kumar Rai

BREAKING : देवरिया में 39 हजार पेंशनर्स का आधार वेरिफिकेशन बाकी, जल्द कराएं वरना रुकेगी पेंशन

Sunil Kumar Rai
error: Content is protected !!