Deoria News : उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने जनपद के इच्छुक युवक, युवतियों और भावी उद्यमियों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना (ODOP) के अन्तर्गत (सजावटी उत्पाद, कढ़ाई, बुनाई एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स शो-रूम उत्पाद) ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम स्थापित किया जा सकता है।
इसके लिये आवेदन पत्र https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है।
योजनान्तर्गत आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (Subsidy) का लाभ प्राप्त न किये हो।
- योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25.00 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख तथा
- 25.00 से 50.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाई के लिए धनराशि 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तथा
- 50.00 लाख से 150.00 लाख तक की कुल परियोजना की लागत इकाइयों के लिए धनराशि 10.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा तक की अनुदान और मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा।
अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।