Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) ने बताया कि लघु सिंचाई विभाग की तरफ से संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनान्तर्गत उथले नलकुप से प्राप्त होने वाले लाभों का प्रचार-प्रसार कराकर लघु एवं सीमान्त कृषकों / इच्छुक लाभार्थियों को चयन के लिए प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना जरूरी है। उसके उपरान्त इच्छुक लाभार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जेजेएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्वयं कराकर उसका लाभ लिया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों की उथले नलकूप (बोरिंग) पर व्यय की अधिकतम सीमा लघु कृषकों के लिए मु 5000.00 तथा सीमान्त कृषकों के लिए मु 7000.00 प्रति बारिंग एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषकों की निःशुल्क बोरिंग पर व्यय की अधिकतम सीमा मु 10000.00 प्रति बोरिंग लाभार्थी निर्धारित है।
जल के अपव्यय को रोकने के लिए अनुदान के अतिरिक्त 25% लाभार्थियों को जल वितरण प्रणाली एचडीपीई पाइप का 50% अधिकतम मु 3000.00 अनुदान अनुमन्य है। किसान इसकी जानकारी अपने खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में अवर अभियन्ता लघु सिंचाई से सम्पर्क कर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता।