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जरूरी खबर : बिना रजिस्ट्रेशन कराए नहीं करा सकते मिट्टी की खुदाई, पकड़े गए तो देना होगा भारी जुर्माना, इस पोर्टल पर करें पंजीकरण

-निजी उपयोग के लिए निजी भूमि से मिट्टी की खुदाई है पूर्णतया निःशुल्क : डीएम

-माइनमित्रा पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

Deoria news : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई करने के लिए पर्याप्त सहूलियत उपलब्ध कराई है।

कोई शुल्क नहीं लगता है

इसके लिए नागरिकों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल से माइनमित्रा पोर्टल (https://upminemitra.in/) पर घर बैठे-बैठे निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन की अनुमति पा सकते हैं। निजी भूमि से निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए माइनमित्रा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन कराना होगा

जिलाधिकारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए खनन विभाग के पोर्टल https://upminemitra.in/ पर ‘निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण’ के विकल्प पर क्लिक कर पंजीकरण कराना होगा।

ये जानकारी देनी होगी

पंजीकरण के लिए किसान को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, खतौनी, गाटा संख्या, खनन का प्रयोग, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण जैसे जनपद, तहसील, ग्राम, गंतव्य आदि फीड करना होगा। इन जानकारियों को भरने के बाद किसान को अपना आवेदन सबमिट करना होगा, जिसके पश्चात किसान को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।

25 हजार जुर्माना लगेगा

यही पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा। इस पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता 15 दिन होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क है। लेकिन, यह अनुमति पूर्णतया निजी उपयोग के लिए होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के मिट्टी खुदाई करने पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन जुर्माना का प्रावधान है।

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