खबरेंदेवरिया

DEORIA BREAKING : डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर चार अल्ट्रासाउंड सेंटर के विरुद्ध दर्ज होगा केस, रजिस्ट्रेशन भी होगा रद्द

-भ्रूण का लिंग परीक्षण होने का अंदेशा, निरीक्षण के समय बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी के जांच मशीन मिली थी एक्टिव

-पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन पर दर्ज होगा केस

Deoria news : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) ने जनपद में संचालित चार अल्ट्रासाउंड सेंटर के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया है। इन चारों अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निरीक्षण के दौरान बिना किसी योग्य डॉक्टर एवं स्टाफ की उपास्थिति के अल्ट्रासाउंड मशीन एक्टिव मिली थी, जो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन केंद्रों पर भ्रूण का लिंग जांच होने का अंदेशा है। जिलाधिकारी ने इन सभी केंद्रों का पंजीकरण भी रद्द करने का निर्देश दिया है।

इन सेंटर पर हुई कार्रवाई

जिलाधिकारी के निर्देश पर जुलाई माह में विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर सघन जांच अभियान चलाया गया था। जिसमें सिविल लाइन स्थित सौरभ डायग्नोस्टिक सेंटर, न्यू कॉलोनी स्थित डॉक्टर्स स्कैन सेंटर, भाटपाररानी का ऋषि डायग्नोस्टिक सेंटर तथा महावीर सेंटर में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड मशीन एक्टिव मोड में मिले और मौके पर अप्रशिक्षित स्टाफ अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। सभी को मौके पर ही सील कर दिया गया और उपलब्ध अभिलेखों को जब्त कर लिया गया था। पूर्व में इन केंद्रों पर भ्रूण का लिंग परीक्षण होने की शिकायत भी मिली थी।

समिति ने लिया फैसला

सभी 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों को इस संबन्ध में नोटिस दी गई, जिसका जवाब भी इन्होंने दिया। उसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली पीसीपीएनडीटी की जिला सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति ने अधिनियम 1994 के धारा 20(2) में निहित प्रावधानों व उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर इन चारों अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण रद्द करते हुए इनके विरुद्ध परिवाद दाखिल करने की संस्तुति की है।

आदेश का पालन होगा

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भ्रूण का लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण लगाना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इस संबन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। उन्हीं के अनुपालन के क्रम में जनपद के चार अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण रद्द करने और उनके विरुद्ध परिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। भ्रूण का लिंग परीक्षण करने और कराने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

Related posts

अल्टीमेटम : मांगे पूरी नहीं हुईं तो एनपीसीएल का काम बाधित करेंगे किसान, एकता संघ ने दी ये चेतावनी

Abhishek Kumar Rai

देवरिया के सभी बीडीओ को आरोप पत्र जारी : सीडीओ ने दो दिन में मांगा जवाब, इस वजह से की कार्रवाई

Rajeev Singh

Agnipath Scheme : अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी योगी सरकार, सीएम ने किया ऐलान

Abhishek Kumar Rai

Valmiki Jayanti 2022 : देवरिया भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने महर्षि वाल्मीकि को दी पुष्पांजलि, आदिकवि को किया याद

Sunil Kumar Rai

एक्शन : देवरिया में 107 जनसेवा केंद्रों की आईडी निरस्त होगी, आरोग्य मित्रों पर भी कार्रवाई, जानें

Sunil Kumar Rai

छठ घाटों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे : 57 ड्यूटी मजिस्ट्रेट सकुशल संपन्न कराएंगे पर्व, डीएम और एसपी ने स्थलों का लिया जायजा

Sunil Kumar Rai
error: Content is protected !!