खबरेंदेवरिया

होटल, रेस्टोरेंट और पार्टी में शराब सर्व करने से पहले लें स्वीकृति : अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई

Deoria News : जिला आबकारी अधिकारी देवरिया (District Excise Officer Deoria) ने जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेटहॉल स्वामियों एवं सर्व साधारण को जनहित में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने सभी से इसका पालन करने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अवगत कराया है कि यदि किसी ऐसी पार्टी का आयोजन करना है, जिसमें मदिरा का उपभोग होना है, तो उसके लिए नियमानुसार अकेजनल बार (एफएल-11) अनुज्ञापन प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही मदिरा परोसी जाए। अन्य अनुज्ञापन प्राप्त कर और दूसरे राज्यों की मदिरा किसी भी दशा में परोसना कानूनन जुर्म है।

उन्होंने कहा है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेटहॉल के मालिक अपने प्रतिष्ठान में बिना किसी अकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा परोसते हैं या अन्य प्रान्त की मदिरा परोसी जाती है, तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।

30 नवंबर को होगी जिला पंचायत की बैठक
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया ज्ञान धन सिंह ने बताया है कि अध्यक्ष जिला पंचायत देवरिया की दी गयी स्वीकृति के अनुपालन में जिला पंचायत की बैठक 30 नवंबर (बुद्धवार) को पूर्वाह्न 11 बजे दिन से जिला पंचायत सभागार में आहूत की गयी है। सभी सबंधितो को स्वयं बैठक में ससमय प्रतिभाग करने की अनिवार्यता की गई है।

Related posts

त्योहारों पर चाकचौबंद रहेगी देवरिया में व्यवस्था : पीस कमेटी की बैठक में डीएम ने बताई तैयारी, पढ़ें

Swapnil Yadav

देवरिया में 13 फरवरी तक चलेगा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान : जिलाधिकारी एपी सिंह ने लोगों से की ये अपील

Rajeev Singh

यूपी का उत्कर्ष : योगी सरकार ने स्कूल से लेकर एयरपोर्ट तक का किया कायाकल्प, जानें कैसे बदली सूबे की सूरत

Abhishek Kumar Rai

दु:खद खबर : देवरिया में छोटी गंडक नदी में नहाने गया व्यक्ति डूबा, ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला

Satyendra Kr Vishwakarma

बूथ सशक्तीकरण अभियान सिर्फ चुनाव जीतने की तैयारी नहीं : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

Satyendra Kr Vishwakarma

देवरिया में 4 स्टाम्प वेंडरों का लाइसेंस निलंबित : जांच में मिली अनियमितता, डीएम ने लिया एक्शन

Sunil Kumar Rai
error: Content is protected !!