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Nagar Nikay Election 2022 : देवरिया में 2 डिस्ट्रिक्ट मास्टर और 50 मास्टर ट्रेनर को मिला प्रथम प्रशिक्षण, इस दिन लगेगी दूसरी क्लास

Deoria News : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (District Election Officer Jitendra Pratap Singh IAS) के निर्देशानुसार नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन- 2022 के सकुशल संपादन के दृष्टिगत सोमवार पूर्वान्ह 11:00 बजे से विकास भवन के गाँधी सभागार में 02 डिस्ट्रिक्ट मास्टर एवं 50 मास्टर ट्रेनर को तकनीकी / सैद्धान्तिक प्रथम प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी (कार्मिक/प्रशिक्षण)/मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार (CDO Deoria Ravindra Kumar) की अध्यक्षता में दी गई।

समस्त मास्टर ट्रेनर को नगरीय निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की निर्वाचन प्रक्रिया में विशेष कर मतदान प्रक्रिया में मुख्य भूमिका के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि पीठासीन अधिकारी का महत्वपूर्ण मामलों में उनका निर्णय अन्तिम होता है। समस्त मास्टर ट्रेनर को नगरीय निकाय के निर्वाचन संबंधी सभी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रारम्भ से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक की जानकारी से पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

पीठासीन अधिकारियों (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर्स) के दायित्व एवं विशेष ध्यान देने योग्य बातें मतदान सामग्री प्राप्त करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था, मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन, मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने तथा बैठने की व्यवस्था मतदान केन्द्र में और उसके आसपास निर्वाचन विधि लागू करना मतपेटी की तैयारी, मतपत्रों को जारी करने की तैयारी, मतदान का प्रारम्भ, निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और आपत्ति की दशा में प्रक्रिया, निविदत्त मतपत्रों का रद्द किया जाना, दृष्टिबाधित या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक / साथी उपलब्ध कराना, मतदान बन्द होने के समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया व मतदान की समाप्ति, मतपत्र लेखा तैयार करने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में उल्लिखित निर्वाचन अपराध सम्बन्धी धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण में मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व सभी उपस्थिति व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में, उनके कर्तव्य और उनका उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-128 के उपबन्धों को समझाया गया।

दृष्टिबाधित या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक / साथी की अनुमति दिए जाने, सभी प्रकरणों का अभिलेख प्रारूप- 27 के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रारूप-33 के अनुसार पीठासीन अधिकारी को सुसंगत घटनाओं को जिस रूप में और जब कभी भी वे घटित हो, उन्हें अभिलिखित करते रहने के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया।

अन्त में समस्त मास्टर को द्वितीय प्रशिक्षण के लिए 24 नवंबर 2022 को पूर्वान्ह 09:00 बजे से विकास भवन गाँधी सभागार में दिये जाने के निर्देश के उपरान्त प्रशिक्षण समाप्त किया गया। प्रशिक्षण में समस्त मास्टर ट्रेनर, रवि शंकर राय जिला विकास अधिकारी, कृष्णानन्द यादव जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी देवरिया उपस्थित थे।

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