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योगी कैबिनेट ने धान के नए समर्थन मूल्य को दी मंजूरी : अक्टूबर से फरवरी तक होगी खरीद, पढ़ें पूरा फैसला

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को अनुमोदित कर दिया है।

कामन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित है, जिसमें 143 प्रति कुंतल की दर से 7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, मण्डी परिषद, यूपीएसएस एवं भारतीय खाद्य निगम, कुल 06 क्रय एजेन्सियों तथा 4,000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 70 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का प्रस्तावित अनन्तिम लक्ष्य रखा गया है। सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 48 घण्टे के अन्दर किया जायेगा।

खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1350, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) द्वारा 1600, उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) द्वारा 550, उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) द्वारा 200, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा 100 तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 200 क्रय केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लखनऊ सम्भाग के जनपद हरदोई, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, व सम्भाग चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में 01 नवम्बर, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक होगी।

धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्राॅनिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से कृषकों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद की जायेगी।

धान खरीद वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत कृषक हित के दृष्टिगत हाइब्रिड धान विक्रय हेतु कृषक का घोषणा पत्र अथवा हाइब्रिड बीज खरीद प्रमाण पत्र में से एक ही प्रपत्र लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। कृषकों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी तथा आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। रेवेन्यू रिकाॅर्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन।

क्रय केन्द्र का समय प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक निर्धारित किया गया है। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे।

खरीद विपणन वर्ष 2023-24 धान खरीद हेतु फाॅरमर्स प्रोड्यूसर आॅर्गेनाइजेशन (एफपीओ) एवं फाॅरमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफपीसी) को मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध होकर खरीद कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

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