Gautam Budhh Nagar : गौतमबुद्ध नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत जनपद के गरीब अभिभावकों को अपनी पुत्री की विवाह के लिए 20 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी। यह रकम आवेदक के बैंक बचत खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी दो पुत्रियों के लिए अलग-अलग बचत खातों के साथ अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक अपनी पुत्री की विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद ऑनलाइन पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।
इतनी रकम मिलेगी
उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कन्या की उम्र शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम होनी चाहिए।
प्राथमिकता मिलेगी
आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शादी कार्ड मूल रूप में तथा विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।
यहां जमा करें आवेदन
उन्होंने यह भी बताया कि अभिभावक शहरी क्षेत्र के आवेदन तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन विकासखंडों में जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभान्वित होने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराएं तथा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। गौतमबुद्ध नगर के जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने यह जानकारी दी।