Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद (UP Cabinet) ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण सत्र वर्ष-2022-23 की नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह स्थानान्तरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए है। स्थानान्तरण दिनांक 30 जून, 2022 तक किये जा सकेंगे। समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों के जनपद में 03 वर्ष तथा मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण किये जाने पर स्थानान्तरण की व्यवस्था की गयी है।
मेरिट पर होगा
समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे। समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
व्यवस्था की गयी है
समूह ‘ग’ के कार्मिकों के पटल परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 को कड़ाई से अनुपालन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार की तरफ से घोषित आकांक्षी जिला योजना से सम्बन्धित जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनाती करके संतृप्तीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
मिली स्वीकृति
साथ ही मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद् के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान में विधान मण्डल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं है। इसलिए सत्रावसान कराने का निर्णय लिया गया है।
23 मई को शुरू हुआ
उत्तर प्रदेश विधान सभा, विधान परिषद का वर्तमान सत्र 23 मई, 2022 को आहूत किया गया था, जिसमें विधान सभा एवं विधान परिषद् की बैठकें 31 मई, 2022 के उपवेशन की समाप्ति के पश्चात् अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी हैं। उक्त सत्र में विधान सभा एवं विधान परिषद् के कुल 08-08 उपवेशन हुए।
पारित कराया गया
वर्तमान सत्र वर्ष 2022 का प्रथम सत्र होने के कारण 23 मई, 2022 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत हुआ। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आय-व्ययक विधान मण्डल में प्रस्तुत किया गया तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक दोनों सदनों से पारित कराया गया। इसके अतिरिक्त, विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में 05 अन्य विधेयक विधान सभा में पुरःस्थापित कराये गये, जो दोनों सदनों से पारित हो गये हैं।