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Lok Adalat : 6 अगस्त को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जनपद न्यायाधीश ने सभी तहसीलदारों और कंपनी प्रतिनिधियों को दिए यह आदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत

Deoria News : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश जेपी यादव के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत एंव आर्बिट्रेशन के निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत की सफलता के लिए जनपद के समस्त तहसीलदार व आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित कम्पनियों के शाखा प्रबंधकों/सलाहकार के साथ जनपद न्यायालय के सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार 6 अगस्त को अपराह्नः 02:00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, देवरिया में आर्बिट्रेशन के निष्पादन वाद के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आर्बिट्रेशन लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश प्रथम इन्द्रिरा सिंह ने समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग से अधिक से अधिक संख्या में मामले निस्तारण करने की अभी से तैयारी करें। संबंधित विवाद में बातचीत से मामले को निस्तारित करें।

कंपनियां भी करें पहल
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी, अपर जनपद एंव सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने कहा अधिक से अधिक संख्या में आर्बिटेशन वादों को चिन्हित कर सुलह समझौते के आधार पर विशेष लोक अदालत में निस्तारित कराया जाए। इसके लिए न्यायालय से पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। फाइनेंस कम्पनियां भी अपने स्तर से पक्षकारों से सम्पर्क कर मामलों को निस्तारित कराएं।

प्रार्थना पत्र देकर कराएं निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के प्रभारी सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में आर्बिटेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी भी पक्षकार का वाद किसी भी आर्बिटेशन वाद से संबंधित न्यायालय में लम्बित हैं, तो वह उस न्यायालय में एक प्रार्थना देकर नियत तिथि पर अपने मामले को लगाकर उसका निस्तारण करा सकता हैं।

नोडल अधिकारी नियुक्त करें
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को किया जाना सुनिश्चित है। जिसकी तैयारियां अभी से करने की आवश्यकता है। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जिससे लोक अदालत में लगने वालें मामलों का चिन्हांकन एवं निस्तारण व्यापक पैमाने पर किया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए व्यापाक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए पोस्टर, बैनर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आमजनमानस को जागरूक करें।

इन वादों का निपटारा होगा
इस दौरान न्यायाधीश ने बताया कि इस लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जल एवं सर्विस से संबंधित मामले, राजस्व एवं सिविल वाद तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाना है। इस बैठक में मुख्य रूप से तहसीलदार देवरिया, बरहज, सलेमपुर, भाटपाररानी और बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट उत्कर्ष बैंक, नगरपालिका इत्यादि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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