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आधी रात में हुई सुनवाई : हाईकोर्ट ने तेजिंदर बग्गा को दी राहत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

Chandigarh News : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court) ने शनिवार देर रात निर्देश दिया कि पंजाब पुलिस मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। केस की अगली सुनवाई 10 मई को है।

मोहाली की एक अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेश से भाजपा नेता को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें पंजाब पुलिस 10 मई तक हिरासत में नहीं ले सकेगी। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने मोहाली अदालत द्वारा जारी बग्गा के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

कड़ी आपत्ति जताई

एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह ने कहा कि पंजाब ने इस मामले की आधी रात में न्यायालय में सुनवाई पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि इस केस की सुनवाई इतनी जरूरी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य याचिका इस साल 6 अप्रैल को दायर की गई थी। किसी ने भी याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आवेदन दायर करने से नहीं रोका था। यह एक वैधानिक प्रावधान है।

गैर-जमानती वारंट की मांग की

सिंह ने यह भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर करके और मामले की सुनवाई ऐसे समय में करने का अनुरोध करके, याचिकाकर्ता न्यायिक प्रणाली को कलंकित कर रहा है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजाब पुलिस ने स्थानीय अदालत से बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग की। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा प्राथमिकी में आरोपी की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और न ही आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत की कोई अर्जी दाखिल की गई है।

हरियाणा से वापस लाई पुलिस

दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से हरियाणा में तेजिंदर बग्गा को अपनी कस्टडी में लिया था। इसके बाद वह शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात को दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे। भाजपा नेता ने बाद में दावा किया था कि पंजाब पुलिस की बड़ी टुकड़ी उनके घर में घुसी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आमतौर पर ऐसा वे एक आतंकवादी के साथ करते हैं। बग्गा ने आरोप लगाया कि पिछले महीने अप्रैल में भी पंजाब पुलिस उनके दिल्ली आवास पर आई थी। लेकिन पंजाब पुलिस ने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को नहीं दी थी।

लंबी चलेगी लड़ाई

तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा, “मुझे खुशी है कि तेजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। एफआईआर करते रहेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई लंबी चलेगी। अरविंद केजरीवाल तेजिंदर से घबराता और डरता है। तेजिंदर इसकी गलतियों को उजागर करता रहा है। केजरीवाल जब तक सत्ता में है या सुधर नहीं जाता, तब तक ऐसा ही चलेगा। मेरी बग्गा से बात नहीं हुई है और उनके पास कोई फोन नहीं है।”

कोई राहत नहीं मिली

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक बग्गा को गिरफ़्तार नहीं करेंगे।

7 दिन में मांगा रिपोर्ट

बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में एक नया एंगल जुड़ गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ़्तार करते समय पुलिस ने पगड़ी नहीं बांधने दी और उनके पिता के साथ भी मारपीट की। इसे लेकर हमने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद हम आगे विचार कर सकें और कार्रवाई कर सकें।”

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