रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में दोषी मानते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई
Up News: दो पैन कार्ड मामले में पहले से सात साल की सज़ा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को अब दो पासपोर्ट रखने के मामले में भी बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना देने की सज़ा सुनाई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश हुए।
यह केस 2019 में तब दर्ज हुआ था, जब शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम के पास दो वैध पासपोर्ट मौजूद हैं और उनमें से एक का इस्तेमाल उन्होंने विदेश यात्रा के लिए भी किया है। शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ और बाद में यह केस एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन रहा।
अब्दुल्ला आजम ने मुकदमा रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद निचली अदालत में सुनवाई दोबारा शुरू हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद रामपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और निर्णय सुनाते हुए सजा व जुर्माना दोनों लगाए।
