खबरेंदेवरिया

देवरिया में प्रभावी हुई आचार संहिता : डीएम ने कड़ाई से पालन का दिया आदेश, पढ़ें सभी प्रतिबंध

Deoria News : जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/ कर्मचारियों आदि पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों में है। इनका उल्लंघन उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय है। आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से स्वतः लागू होगी और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि –

-सभी राजनीतिक दल/ उम्मीदवार/ उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म (मज़हब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/ उम्मीदवार/ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों/ दलों /व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

-किसी भी राजनीतिक दल/ उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी।

-मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा।

-पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा।

-सभी राजनीतिक दल / उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/ अपराध माने गए हैं।

-किसी अन्य राजनीतिक दल/ उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे।

-निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे।

-किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा।

-किसी व्यक्ति के विचार/ मत/ कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।

-चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/ भवन / अहाते/ दीवार का उपयोग झंडा लगाने/ झंडियाँ टाँगने / बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/ एजेण्ट को ऐसा करने देंगे।

-किसी भी शासकीय/ सार्वजनिक सम्पत्ति/ स्थल/ भवन/ परिसर में/ पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे।

-कटआउट/ होर्डिंग/ बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे।

-अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे।

-चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।

-चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

-स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे।

-टीवी चैनल/ केबल नेटवर्क / वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/ प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे।

-कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन / प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी।

-किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

-सभा/ रैली/ जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे।किसी अन्य राजनीतिक दल/ उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे।

-सभा/ रैली/ जूलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/ लाठी-डण्डे/ ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।

-सभा/ रैली/ जूलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/ वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। रात के 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर/ साउण्ड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

-मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी/ केबल चैनल/ रेडियो/ प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/ विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।

Related posts

लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर : आईटीआई में एडमिशन की आखिरी तिथि घोषित हुई

Shweta Sharma

अपराधियों से लोहा लेने में सबसे आगे योगी की मेरठ पुलिस : 3100 से ज्यादा एनकाउंटर, 5900 से अधिक अपराधी…

Swapnil Yadav

दशहरा-दीपावली पर प्रदेश को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति : मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दी ये बड़ी जिम्मेदारी

Sunil Kumar Rai

UP Board Result 2022 : सीएम योगी ने छात्रों का बढ़ाया हौसला, टॉपर्स के लिए कही ये बात

Abhishek Kumar Rai

Deoria News : खाद की किल्लत और महंगाई के खिलाफ सपा का हल्ला बोल, सरकार को दी ये चेतावनी

Abhishek Kumar Rai

अब देवरिया में होगी मोटरराइज्ड ट्राइसाइकिल की मरम्मत : डीएम की पहल पर एलिम्को ने शुरू किया सर्विस सेंटर

Sunil Kumar Rai
error: Content is protected !!