Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) के आदेश के परिपालन में शुक्रवार को जनपद के विकास खण्ड भटनी अन्तर्गत चांदपार भटनी, वीर सिंहपुर, घांटी, शिव बनकटा, अहिरौली एवं बैकुण्ठपर में स्थापित उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच हुई।
आशीष खाद भण्डार चांदपार, पाण्डेय खाद भण्डार चांदपार,
कृषि सेवा केन्द्र वीरसिंह,
किसान सेवा केन्द्र वीरसिंहपुर बादुलाल चौरसिया भटनी
बरनवाल ट्रेडर्स भटनी,
एग्री जंक्शन अहिरौली,
कुशवाहा खाद भण्डार बैकुण्ठपुर,
गुप्ता खाद भण्डार बैकुण्ठपुर
किसान बीज भण्डार बैकुण्ठपुर,
हैदराबाद बीज भण्डार बैकुण्ठपुर आदि दुकानों पर जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने सघन छापेमारी की।
निरीक्षण के समय पाण्डेय खाद भण्डार, चांदपार से सन्देह के आधार पर 01 सल्फर का नमूना संग्रहित किया गया तथा किसानों से प्राप्त शिकायत के आधार पर एग्री जंक्शन अहिरौली का उर्वरक लाइसेन्स निलम्बित किया गया।
निरीक्षण के समय सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि जो किसान यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को लेना चाहें, उन्हीं कृषकों को यूरिया के साथ अन्य उत्पाद दिया जाए। जो नहीं लेना चाहते, उन्हें जबरदस्ती न दिया जाए।
साथ ही स्टॉक बोर्ड / रेट बोर्ड व पीओएस मशीनों की भी जांच की गयी। साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये कि कृषकों को उनके आधार कार्ड पर पीओएस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करें तथा कृषकों को रसीद अवश्य उपलब्ध कराएं। उर्वरक प्रतिष्ठानों पर हर हाल में फ्लैक्स बोर्ड (रेट बोर्ड) लगाएं तथा उर्वरक की मात्रा व दर अवश्य अंकित करें।
अगर किसी उर्वरक विक्रेता के अधिक दर पर या जबरन टैगिंग कर उर्वरकों के विक्रय या कालाबाजारी की जाती है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्रवाई निरन्तर आगे भी जारी रहेगी।