खबरेंदेवरिया

खुशखबरी : उद्योग लगाने के लिए सरकार दे रही 50 लाख, आवेदन करने से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज, पढ़ें शर्तें

Deoria news : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया है कि ‘‘उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड’’ जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देवरिया से तीन रोजगारपरक योजनाएं संचालित हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण की सीमा 20 लाख एवं उत्पादन क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण सीमा 50 लाख तक किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

शहरी क्षेत्र को ये लाभ मिलेगा

शहरी क्षेत्र के लिये सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

ऐसे करें आवेदन

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाइयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का भी प्रावधान है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसका वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर जाकर एजेन्सी KVIB चयन कर उद्यमी आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पूर्ण कर आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख है। इस योजना में पूंजीगत मद में ही सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है।

50 वर्ष होनी चाहिए

आरक्षित वर्ग में अनु जाति, अनु जन जाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्तियों को पूंजीगत मद में वित्तपोषित धनराशि पर समस्त ब्याज इकाई के कार्यरत रहने की दशा में शासन से अनुमन्य है। इस योजना में लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।

ऑनलाइन करें आवेदन

यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। वेबसाइट www.upkvib.gov.in, https://cmegp.data-center.co.in/ पर जाकर उद्यमी आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जनसंख्या निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोट पूर्ण कर) अटैच कर ऑनलाइन आवेदन मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री माटीकला योजना में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियों की व्यक्तिगत निर्माण, उत्पादन इकाई के लिए अधिकतम 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है, जिसमें लाभार्थी का स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत तथा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार पूंजीगत मद की धनराशि पर स्वयं का अंशदान घटाने के बाद 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार से उपलब्ध कराया जायेगा।

ये हैं शर्तें

5.00 लाख के ऋण के लिए लाभार्थी को उप्र का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है। जबकि 5.00 लाख से अधिक की परियोजना के लिए कक्षा 8 पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी आवश्यक है। कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

इन नंबर पर करें संपर्क

इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए जिला पंचायत भवन (प्रथम तल) देवरिया तथा कॉन्टैक्ट नं0-05568-220333, 9935526811, 9451886712 एवं  8565819733 नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।  

Related posts

यूपी : UP Board के सवा करोड़ विद्यार्थियों के लिए जारी हुआ खास निर्देश, सचिव ने 3 दिन की मोहलत दी

Sunil Kumar Rai

उपलब्धि : किसान परिवार की अर्चना ने किया देवरिया का नाम रोशन, डिस्कस थ्रो में हासिल किया दूसरा स्थान

Abhishek Kumar Rai

6 वर्ष में 6 लाख से अधिक नौजवानों को दी सरकारी नौकरी : सीएम योगी

Rajeev Singh

सान्वी सेवा संस्था ने जरूरतमंदों को बांटा कंबल : युवा समाजसेवी और भाजपा पदाधिकारियों ने निभाई जिम्मेदारी

Rajeev Singh

सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश : त्योहारों में कायम रहे कानून-व्यवस्था, जमाखोरों के खिलाफ हो एक्शन

Sunil Kumar Rai

डीएम ने मिशन इंद्रधनुष-5.0 का किया शुभारम्भ : बच्चों को पिलाया पोलियो ड्रॉप, लोगों से की ये अपील

Sunil Kumar Rai
error: Content is protected !!