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BIG NEWS : रेप के आरोपी जिला पंचायत सदस्य की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, जानें क्या था मामला

Deoria News : देवरिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) ने गौरी बाजार से रेप के आरोपी जिला पंचायत सदस्य की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इसके बाद से जिला पंचायत सदस्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरोप है कि नेता ने आवास दिलाने के नाम पर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था। मामला सोशल मीडिया में खूब उछला और देवरिया पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव था।

कोर्ट ने किया इनकार

अपर शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय ने आरोपी जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेता ने देवरिया की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने अग्रिम बेल देने से इनकार कर दिया। इससे आरोपी नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभी विपक्षी दल पहले से ही इस घटना को लेकर सरकार को घेरने में लगे हैं।

यह है पूरा मामला

गौरी बाजार क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद, पुत्र रमाकांत निषाद, निवासी बर्दगोनिया ने आवास दिलाने का झांसा देकर 7 जून की देर रात उसे बुलाया। वह युवती को अपने चारपहिया वाहन में लेकर गांव से बाहर निकल गया। वाहन में उसका एक साथी भी था। पंचायत सदस्य पीड़िता को लेकर पास के गांव के स्कूल में गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

केस दर्ज हुआ

8 जून की जल्दी सुबह आरोपी सुनील का साथी युवती को कार से उसके घर के पास सड़क पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने पूरा मामला परिजनों को बताया। उसके बाद परिजन और पीड़िता थाने पहुंचे तथा पंचायत सदस्य के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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