Deoria News : जनपद के विकास खण्ड बैतालपुर पथरदेवा, रामपुर कारखाना एवं तरकुलवा में फसल अवशेष न जलाने के लिए प्रचार वाहन को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Deoria Jitendra Pratap Singh IAS) एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया।
उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि प्रचार वाहन के साथ क्षेत्र में कार्यरत प्राविधक सहायक ग्रुप-सी को भेजा गया है, जो क्षेत्र में कृषकों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बतायेंगे। क्षेत्र में हारवेस्टर से फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर के साथ एसएमएस अनिवार्य रूप से लगायेंगे।
यदि कहीं फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर बिना एसएमएस के पाई गयी, तो सम्बन्धित थाने के माध्यम से हारवेस्टर को सीज कराया जायेगा। जब तक हारवेस्टर मालिक स्वयं के खर्च पर फसल अवशिष्ट प्रबन्धन कृषि यंत्र नहीं लगा लेगा, तब तक हारवेस्टर को नहीं छोड़ा जायेगा।
यदि कहीं फसल जलाने की घटना प्रकाश में आई, तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले किसान पर 2500 रुपए प्रति घटना, 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले किसान पर 5000 रुपए प्रति घटना तथा 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों पर 15000 रुपए प्रति घटना का जुर्माना सम्बन्धित किसान से वसूल किया जायेगा।
साथ ही यदि किसी क्षेत्र में बिना एसएमएस के हारवेस्टर चलाते हुए पाया जाएगा, तो उसे सीज किया जाएगा। पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित किसान के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई सख्ती से होगी।
प्रचार के दौरान फसल अवशिष्ट प्रबन्धन विषयक पम्पलेट भी वितरित किये जायेंगे। ग्राम पंचायत / न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियों आयोजित कर कृषकों को जागरूक भी किया जा रहा है। फसल अवशिष्ट को सड़ाने के लिए डिकम्पोजर वितरित किये जा रहे हैं। प्रचार वाहन रवाना करते समय उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित थे।