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DEORIA BREAKING : जिला आबकारी अधिकारी पर होगी कार्रवाई, करीबियों को लाइसेंस दिलाने में किया फर्जीवाड़ा

-समिति के समक्ष असत्य एवं भ्रामक आख्या देने पर जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस

-वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जनपद में बार खोलने के आवेदन पर असत्य आख्या दी

-बार के लिए आवेदित दो भवन अभी हैं निर्माणाधीन, एक है स्कूल के निकट

-डीएम के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा एसडीएम भाटपाररानी ने की स्थलीय जांच

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में फॉरेन लिकर बार (विदेशी मदिरा) लाइसेंस के संबंध में आयोजित समिति की बैठक में असत्य एवं दिग्भ्रमित करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष विदेशी मदिरा के लाइसेंस के लिए तीन पत्रावली प्रस्तुत की थी, जिसमें से दो के भवन ही नहीं बने हैं और एक स्कूल से ठीक सटा हुआ है, जो एक्साइज एक्ट-1968 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

गत सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बार लाइसेंस जारी करने के लिए समिति की बैठक आयोजित हुई। इस समिति में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा आबकारी उपायुक्त सदस्य होते हैं, जो नियम सम्यक विचार करने के बाद बार खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने की संस्तुति करते है। जिला आबकारी अधिकारी अश्विनी कुमार ने समिति के सामने जनपद में बार खोलने के तीन प्रकरण रखें, जिनमें से पहला ‘द रेणुका इन’ (ए यूनिट ऑफ श्याम गंगा बिल्डर्स प्रा लि), दूसरा आवेदन गौरी बाजार में नटराज बार एंड रेस्टोरेंट का तथा तीसरा भाटपाररानी के याराना रेस्टोरेंट एंड बार का था।

सब सही बताया

आवेदन के साथ संलग्न रिपोर्ट में उप आबकारी आयुक्त डॉ सुरेश चंद्र एवं जिला आबकारी अधिकारी अश्विनी कुमार ने तीनों प्रकरणों में भवन का स्थलीय निरीक्षण करने, 75 मीटर के दायरे में धार्मिक, शैक्षणिक, चिकित्सालय न होने, फायर सेफ़्टी, पार्किंग स्थल होने सहित विभिन्न पहलुओं पर हस्ताक्षरित आख्या प्रस्तुत की।

स्कूल से सटे है

आख्या संदिग्ध लगने पर जिलाधिकारी ने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) नागेंद्र कुमार सिंह को स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया। मौके पर गए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ने पाया कि ‘द रेणुका इन’ के पिछले गेट से ठीक सटा हुआ स्कालर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसकी दूरी होटल से महज 20 मीटर है। उन्होंने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली- 1968’ के पैरा 5 के अनुसार नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अनुज्ञप्ति देने के लिए 75 मीटर और अन्य क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी होना आवश्यक है।

निर्मित हो रही है

इसी प्रकार एडीएम वित्त एवं राजस्व ने गौरी बाजार के नटराज बार एंड रेस्टोरेंट के दिए गए आवेदन में पाया कि बिल्डिंग ही अभी निर्माणाधीन है। जबकि उप आबकारी आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रसाधन की व्यवस्था होने, रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था व अग्निशमन यंत्र लगे होने का उल्लेख किया है।

निर्माणाधीन है इमारत

याराना रेस्टोरेंट एंड बार भाटपाररानी के संबन्ध में दी गई आख्या की जांच एसडीएम भाटपार रानी अरुण कुमार ने की। जिलाधिकारी को सौंपे रिपोर्ट में उन्होंने इसकी बिल्डिंग को निर्माणाधीन बताया है।

कार्रवाई की जाएगी

जिलाधिकारी ने समिति के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर जिला आबकारी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला आबकारी अधिकारी ने समिति के समक्ष असत्य एवं दिग्भ्रमित करने वाली सूचना प्रस्तुत की है। इस संबन्ध में उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही शासन से विभागीय कारवाई करने की संस्तुति भी की जा रही है।

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