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Deoria News : दो दिवंगत पंचायत सदस्यों के आश्रितों को मिलेगी आर्थिक मदद, डीएम ने की भुगतान की संस्तुति

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने दो ग्राम पंचायत सदस्यों के आश्रितों को पंचायत कल्याण कोष से दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की संस्तुति की है।

जिलाधिकारी ने बताया कि बरहज विकास खंड के कोटवा ग्राम पंचायत में दिवंगत ग्राम पंचायत सदस्य ऊषा देवी के आश्रित पारसनाथ ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। इसी तरह रामपुर कारखाना विकास खंड के मुजहना लाला ग्राम पंचायत की दिवंगत ग्राम पंचायत सदस्य चन्द्रकला विश्वकर्मा के आश्रित परशुराम विश्वकर्मा ने पंचायत कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था।

इन दोनों आवेदनों से जुड़े अभिलेखों के सम्यक जांचोपरांत सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है।

मृत्यु की दशा में पंचायत कल्याण कोष से आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि के विवरण में उन्होंने बताया है कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्रितों को 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत के आश्रितों को 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत के आश्रितों को 3 लाख तथा सदस्य ग्राम पंचायत के आश्रितों को 2 लाख की धनराशि दी जाएगी।

उन्होंने बताया है कि आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख के रूप में –
-पंचनामा / पोस्टमार्टम की रिपोर्ट
-रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जारी प्रमाण-पत्र
-प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र
-ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव से प्रमाण-पत्र
-क्षेत्र प्रमुख / क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी से प्रमाण-पत्र एवं
-जिला पंचायत अध्यक्ष / जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने के लिए http://prdfinance.up.gov.in/pblc_pg/ पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन दे सकते हैं।

आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रीज किया जाता है। आवेदक के आवेदन पत्र फ्रीज किये जाने के उपरान्त समस्त विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जाता है।

इसका जिला पंचायती राज अधिकारी से परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। राज्य स्तर पर निदेशक पंचायतीराज आवेदन के वर्णित बैंक खाते में निर्धारित धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से हस्तान्तरित करते हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे पंचायत प्रतिनिधि जिनकी मृत्यु 16 दिसंबर 2021 के उपरान्त हुई है, उनके आश्रित अपना आवेदन संगत अभिलेखों सहित पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट http://prdfinance.up.gov.in/pblc_pg/ पर अपलोड कर पंचायत कल्याण कोष से शीघ्र सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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