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CJI UU Lalit Oath : 74 दिनों का होगा मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का कार्यकाल, 100 दिन से कम पद पर रहने वाले देश के छठे सीजेआई होंगे

New Delhi : भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (UU Lalit) भारतीय न्यायपालिका के छठे ऐसे प्रमुख होंगे, जिनका कार्यकाल 100 दिन से कम होगा।

न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिन का होगा और वह इसी साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक प्रधान न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह का कार्यकाल 18 दिन था।

वहीं, 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक सीजेआई के रूप में सेवाएं देने वाले न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू का कार्यकाल 30 दिन का था।

न्यायमूर्ति जेसी शाह 36 दिन तक प्रधान न्यायाधीश रहे। उनका कार्यकाल 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक था।

न्यायमूर्ति जीबी पटनायक 8 नंवबर 2002 से 18 दिसंबर 2002 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 41 दिन का था।

न्यायमूर्ति एलएम शर्मा का कार्यकाल 86 दिन रहा। वह 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर थे।

दूसरे सीजेआई हैं

साथ ही न्यायमूर्ति ललित सीधे बार काउंसिल से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति एसएम सीकरी को साल 1971 में भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया था।

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