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Business Scheme : इस योजना का लाभ लेकर शुरू करें अपना कारोबार, 15 लाख तक की मिलेगी मदद, जानें

Gautam Buddh Nagar : उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi Adityanath Government) तमाम योजनाओं के जरिए वंचित वर्ग को सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) के निर्देश पर जनपद में योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड संजय कुमार व्यास ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, परिवारों को एक बड़ी योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना संचालित कर रहा है।

ये हैं शर्तें

उन्होंने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपये से कम हो। योजना के तहत उद्योग, व्यवसाय संचालित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 50 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

यहां करें संपर्क

योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (स.क.), ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

12 मई तक करें आवेदन

नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), पदेन जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि गौतमबुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर आगामी 12 मई, 2022 तक योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने यह जानकारी दी।

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