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देवरिया कलेक्ट्रेट के काल सेंटर में दर्ज कराएं अपनी शिकायत : फौरन होगा एक्शन, डीएम तय करेंगे जिम्मेदारी

Deoria News : जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह ने आम जनता की शिकायतों की सुनवाई करने एवं उसका समय से निस्तारण करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यकक्ष में पूर्वाह्न 10 से दोपहर 12 बजे तक जनता दर्शन में समस्याओं को सुनेंगे और उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

आम जन की शिकायतों के निस्तारण की सुविधा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में काल सेन्टर स्थापित है, जिसका दूरभाष नं0 05568-222261, 05568-225351 है। इस पर आम जन अपनी शिकायतें / समस्याएं नोट करा सकते हैं। इस काल सेन्टर के प्रभारी अपर उप जिलाधिकारी देवरिया (मो नं 809055716 ) तथा सम्पूर्ण प्रभारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन देवरिया (मो नं 9454416254 व 8090554704) होंगे।

प्रत्येक काल को पंजिका में अंकित किया जाएगा तथा सम्बन्धित स्थानीय कर्मचारी को नोट कराकर निस्तारण आख्या से आवेदक को अवगत कराया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि पंजिका में की जाएगी। इसकी समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर करेंगे।

सभी अधिकारीगण इन दूरभाष नम्बरों को सभी सार्वजनिक स्थलों (जिला स्तरीय कार्यालय / तहसील स्तरीय कार्यालय / विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय/पुलिस स्टेशन / रेलवे स्टेशन / प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों / इण्टरमीडिएट एवं महाविद्यालयों) के द्रष्टव्य स्थलों पर लिखवा दें, जिससे आमजन को जानकारी हो सके।

काल सेंटर से अग्रसारित शिकायतों को यथाशीघ्र निस्तारित कराकर काल सेन्टर / कंट्रोल रूम में दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। इस हेतु शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया, प्रायः देखा जा रहा है कि दूर-दूर से जनता अपनी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं, जब कि अधिकांश प्रकरण / कार्यों का निस्तारण स्थानीय कर्मचारियों / अधिकारियों ( लेखपाल / राजस्व निरीक्षक / क्षेत्रीय सचिव / विकास खण्ड / थाना) के स्तर से सम्भव हैं।

इससे ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि स्थानीय कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरती जा रही है और उनकी लापरवाही के कारण आम जन का मुख्यालय तक आने-जाने में अनावश्यक समय, श्रम एवं किराए के पैसे का अपव्यय हो रहा है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर सम्बन्धित दोषी का दायित्व भी निर्धारित किया जाएगा।

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