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राष्ट्रीय लोक अदालत में डीएम ने 7 स्टाम्प वादों का किया निस्तारण : निपटाए वर्षों से लंबित लाखों के मामले

Deoria News : देवरिया में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh DM Deoria) ने 7 स्टाम्प वादों को लोक अदालत में निस्तारित किया।

सरकार बनाम सीमा सिंह, वाद संख्या डी 201905200001869 धारा-33, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया की आख्या दिनांक 20.11.2019 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया द्वारा प्रकरण में रुपये 2,13,000/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-33 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रुपये 2,13,000/- व ब्याज रुपये 1,43,775/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 1000 / – मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 3,57,775/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

सरकार बनाम हुमेरा खातुन वाद संख्या डी 202205200000975 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देवरिया की आख्या दिनांक 21.06.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०) देवरिया द्वारा प्रकरण में रुपये 53,580/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रुपये 44,650/- व कमी निबन्धन शुल्क रुपये 8,930/- व ब्याज रुपये 13,395/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 1000/- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 67,975/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

सरकार बनाम बिन्दा देवी वाद संख्या डी 202205200000983 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई उप निबन्धक सलेमपुर की आख्या दिनांक 18.06.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रुपये 30,950/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात बाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कभी स्टाम्प शुल्क रुपये 25480/- व कमी निबन्धन शुल्क रु० 5,470 /- व ब्याज रुपये 5733/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 1000 /- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 37,683 / अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

सरकार बनाम रजिया खातून, वाद संख्या डी 202205200001732 धारा 47. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई उप निबन्धक, सलेमपुर की आख्या दिनांक 03.10.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रुपये 3,720 / – की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा 47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात बाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रुपये 3100/- व कमी निबन्धन शुल्क रु० 620/- व ब्याज रुपये 465/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 500/- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 4685/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

सरकार बनाम अर्चना कुमारी वाद संख्या डी 202205200001733 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई उप निबन्धक, सलेमपुर की आख्या दिनांक 03.10.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रुपये 10,180/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात बाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रुपये 8,150/- व कमी निबन्धन शुल्क रुपये 2,030 /- व ब्याज रुपये 1,712/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 500/- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 12,392/- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

सरकार बनाम अर्चना कुमारी, वाद संख्या डी 202205200001734 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई उप निबन्धक, सलेमपुर की आख्या दिनांक 03.10.2022 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। उप निबन्धक, सलेमपुर द्वारा प्रकरण में रुपये 9,250/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कभी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रु० 7,400 /- व कमी निबन्धन शुल्क रुपये 1,850/- व ब्याज रुपये 1,887/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 500 /- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 11,637 / अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

सरकार बनाम चन्द्रावती देवी, वाद संख्या डी 202305200000092 धारा-47, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया की आख्या दिनांक 09.01.2023 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिय द्वारा प्रकरण में रुपये 2,59,680/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्रवाई कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्रवाई के लिए प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है। उसी क्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रुपये 2,27,220/- व कमी निबन्धन शुल्क रुपये 32460/- व ब्याज रुपये 17,042/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रुपये 5000/- मात्र अर्थदण्ड के साथ 2,81,722 / – अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी देवरिया ने प्रकरण का निस्तारण किया।

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