Deoria News : खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की पुष्टि होने पर 09 खाद्य सामाग्री के करोबारियों पर 02 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं किये जाने की दशा में आरसी जारी कर इसकी वसूली की जायेगी।
यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने देते हुए बताया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया, जिसमें 09 नमूनों में मिलावट की पुष्टि की आख्या प्राप्त हुई।
न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा समयक विचारोपरान्त इन अपमिश्रित खाद्य व्यापारियों पर अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित की गयी है, जिसे शीघ्रता के साथ जमा किये जाने का निर्देश भी दिया गया है।
जिन खाद्य कारोबारियों पर अधिरोपित अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें –
- मजीद कुरैशी अबूबकर नगर जुर्माना धनराशि 5 हजार
- सुरेन्द्र यादव ग्राम बरियारपुर 25 हजार
- फयाज कुरैशी मुहल्ला अबूबकर नगर 30 हजार
- विरेन्द्र मोदनवाल निवासी हेतिमपुर 10 हजार
- शम्भू प्रसाद गुप्ता ग्राम नोनिया टोला 45 हजार
- राजेश कुमार निवासी रामगुलाम टोला 30 हजार
- राजकुमार वरनवाल ग्राम सिरसिया बाबू 55 हजार
- जय नारायण यादव ग्राम भरथुआ 15 हजार एवं
- कमरे आलम ग्राम विशुनपुरा पर 35 हजार की अर्थदण्ड अपमिश्रित खाद्य सामाग्री पाये जाने पर लगाया जाना सम्मिलित है।