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मनी लांड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी पर शिकंजा : 19 अप्रैल को तय होंगे आरोप

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के साथ-साथ अब मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उमेश पाल अपहरण केस में जहां अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा हुई है, तो वहीं अब माफिया मुख्तार अंसारी पर भी कानूनी गाज गिरनी तय है। सोमवार को मुख्तार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसके बेटे अब्बास अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि, कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से कोर्ट ने अगली तारीख दी है।

19 अप्रैल को तय हो सकते हैं आरोप

सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। बता दें कि मुख्तार के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ करने के बाद बयान भी दर्ज किया था। इस मामले में ईडी की टीम मुख्तार के परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर चुकी है। मुख्तार के दोनों बेटों के साथ ही भाई अफजाल अंसारी, सिबगतुल्लाह अंसारी और भतीजे से पूछताछ कर चुकी है।

बांदा जेल वापस ले गई पुलिस

दरअसल, बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को सुबह कड़ी सुरक्षा के लखनऊ लाया गया। जहां पर सीबीआई की स्पेशल अदालत में उसे पेश किया गया। इस दौरान अब्बास अंसारी को भी विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं आरोप तय न होने की वजह से दोपहर करीब 3.30 बजे पुलिस उसे वापस लेकर चली गई। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं और संगठित गिरोहों पर अंकुश लगाने के कई तरह की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं।

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