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डीएम मनीष कुमार वर्मा का सख्त आदेश : कीटनाशक डीलर किसानों को दें मेमो, लापरवाही हुई तो…

Gautam Buddh Nagar : गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद में कीटनाशक का व्यवसाय करने वाले समस्त डीलरों को निर्देश जारी किया है।

उन्होंने कहा है कि प्रायः कुछ कीटनाशी डीलरों के द्वारा किसानों को बेचे जा रहे कीटनाशकों की कैश मैमो/ क्रेडिट मैमो जारी नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विक्रय किये जा रहे कीटनाशी रसायन/रसायनों का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि सहित प्रत्येक किसान को कैश मैमो अवश्य जारी की जाये।

उन्होंने कहा कि दुकान पर उपलब्ध समस्त कीटनाशकों का विवरण स्टाक रजिस्टर में अंकन किया जाएगा और सभी के बिल भी दुकान पर रखे जायेंगे। उन्होंने बताया कि यदि बिना बिल का कोई कीटनाशक निरीक्षण के समय दुकान पर पाया जाता है, तो उसको अवैध स्टाक मानते हुए कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्राविधानों के अनुसार स्टाक सीज कर दिया जायेगा।

साथ ही विक्रेता को प्रदत्त कीटनाशी विक्रय लाईसेंस निलम्बित/ निरस्त करते हुए कीटनाशी अधिनियम-1968 के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। गौतमबुद्ध नगर के जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने यह जानकारी दी।

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