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यूपी के हर परिवार के लिए अनिवार्य हुआ फैमिली आईडी : इस वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन, जानें प्रक्रिया

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिये फैमिली आईडी “एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन ने दिशा-निर्देश जारी किया है।

इसके अन्तर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्यावाहियों के विवरण में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे परिवारों के लिये फैमिली आईडी “एक परिवार एक पहचान” योजना प्रारंभ की गयी है। ऐसे समस्त परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं, वह सभी पूर्व से ही आच्छादित माने जायेंगे तथा इन परिवारों का राशन कार्ड संख्या ही इनका फैमिली आईडी होगा।

ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारित नहीं करते, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल http://familyid.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से फैमिली आईडी प्रदान किया जायेगा। फैमिली आईडी के लिए शहरी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी स्वीकर्ता अधिकारी होंगे।

फैमिली आईडी के लिए आवेदक का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।

प्रत्येक फैमिली आईडी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार वांछित है, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में समस्त सदस्यों के आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा। पूर्ण आवेदन के उपरांत फैमिली आईडी के लिए 15 अंकों का आवेदन संख्या तथा 12 अंकों का प्रोविजनल फैमिली आईडी प्राप्त होगा, जिसका प्रिन्ट भी उसी समय प्राप्त किया जा सकेगा।

फैमिली आईडी के लिए आवेदन जारी कर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति की दशा में एसएमएस के माध्यम से फैमिली आईडी संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा भी पोर्टल से अपनी फैमिली आईडी संख्या ज्ञात की जा सकती है, तथा इसका प्रिन्ट आउट भी लिया जा सकता है।

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