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BIG NEWS : कुख्यात तस्कर अनवर की 71 लाख की संपत्ति कुर्क, 20 सालों से कर रहा अवैध कारोबार, 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज

Deoria News : पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा (IPS Sankalp Sharma) के आदेश पर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया के निर्देशानुसार बुधवार, 31 अगस्त को उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर एवं तहसीलदार सदर देवरिया ने कुख्यात पशु एवं शराब तस्कर अनवर पुत्र स्वर्गीय अब्दुल निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया का दो मंजिला मकान, ग्राम कंचनपुर में खरीदी गई 0.82 हेक्टेयर जमीन, मारूति वैगनार एवं स्कार्पियो चार पहिया वाहन को कुर्क किया है।

मुनादी कराई गई

तस्कर की कुल सम्पत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 71 लाख 21 हजार रुपये है। थानाध्यक्ष तरकुलवा, स्थानीय कानूनगो, लेखपाल एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में मुनादी कराकर धारा-14(1) उप्र गैंगेस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क किया गया। यह कुर्की जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) के आदेश संख्या-1746/रीडर 2022, वाद संख्या-1208/2022 सरकार बनाम अनवर के अन्तर्गत धारा-14 (1) उप्र गैंगेस्टर अधिनियम के तहत की गई है।

हर अवैध कारोबार में है

अभियुक्त और गैंग लीडर अनवर पुत्र स्वर्गीय अब्दुल निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया ने एक संगठित गिरोह बनाया है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। यह गिरोह अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए सामूहिक रूप से गोवंशीय पशुओं की गैर राज्य में तस्करी का कार्य वध कराने के लिए करता है। साथ ही व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी भी करवाता है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

20 वर्षों से सक्रिय है

इस गैंग में कुल तीन सदस्य हैं। इस गिरोह का गैंग लीडर/अभियुक्त अनवर क्षेत्र में गौ तस्करी, गौ वध और शराब तस्करी के लिए कुख्यात है। यह अपराध के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से लगातार सक्रिय है। इसका उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के गौ एवं शराब तस्करों के साथ मजबूत नेटवर्क है।

फाइल खुली

अनवर के अपराधिक इतिहास के दृष्टिगत वर्ष 2020 में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया के अनुमोदनोपरान्त थाना तरकुलवा जनपद देवरिया पर इसकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी। साथ ही वर्ष 2022 में इसके विरुद्ध उप्र गुण्डा अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई।

अनवर का आपराधिक रिकॉर्ड

तस्कर अनवर पर आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रुरता निवारण अधिनियम समेत तमाम अन्य गंभीर धाराओं में देवरिया के थाना तरकुलवा, बघौचघाट, थाना खुखुन्दू, थाना देवरिया कोतवाली,  थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर और गोरखपुर के थाना खोराबार, थाना चौरीचौरा तथा थाना गीडा जनपद गोरखपुर में 24 मामले दर्ज हैं। 

डीएम ने दिया था आदेश

अनवर के किए गए अपराधों के दृष्टिगत जिलाधिकारी जेपी सिंह ने तरकुलवा पुलिस की दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिसके क्रम में उसके व उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध थाना तरकुलवा पर मु0अ0सं0-123/2022 धारा-3(1) उप्र गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक बघौचघाट उपेन्द्र कुमार मिश्र कर रहे हैं। देवरिया पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 3 कुख्यात अपराधियों की सम्पत्तियों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। इसके फलस्वरूप जनपद देवरिया में संगठित अपराधों के नियंत्रण में बल मिला है।

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