Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) ने आधार प्रमाणीकरण की प्रगति धीमी होने कारण प्रक्रिया में अपेक्षित गति लाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके कार्यों का निर्धारण करते हुए जिम्मेदारी पूरी करने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने आधार प्रमाणीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी आदि का दायित्व निर्धारित करते हुए आधार प्रमाणीकरण का कार्य करायेंगे।
कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे
उन्होंने नगर क्षेत्र में सम्बंधित उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि उप जिलाधिकारी क्षेत्रीय लेखपाल, संग्रह अमीन, कर निरीक्षक, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका से आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराएंगे। यदि किसी लाभार्थी का नाम पेंशन की सूची तथा आधार में भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित पेंशनर का आधार नम्बर तथा मोबाइल नम्बर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
इस पोर्टल पर जाएं
डीएम ने पति के मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के लिए आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के संबंध में बताया है कि सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाईट https://sspy-up-gov.in पर जाएं। निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर जाएं तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है, उसे क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें
यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं पता है तो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाए। अपना जनपद सेलेक्ट करें, विकास खण्ड सेलेक्ट करें, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें व ग्राम सेलेक्ट करें। पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी। उसमें से अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें।
साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा
इसके बाद लाभार्थी का प्रकार सेलेक्ट करें, निराश्रित महिला पेंशन चयन करें, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, मोबाइल नम्बर दर्ज करें, बैंक एकाउन्ट नम्बर भी इंटर किया जायेगा। कैप्चा लिखें और सबमिट कर दें। लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करें तथा सबमिट करें। लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में व आधार में समान है, तो उसका रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा।
डाटा लॉक हो जाएगा
लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार में अलग हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुए पासबुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय को जमा कर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते है। पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अन्तर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें
जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है, वह कर अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रतिदिन लाभार्थी से फॉरवर्ड डाटा की विस्तृत रूप से जांच करके नाम में त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से एक्सेप्ट करेगें। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घंटे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा।